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क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना? क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना का मकसद??

उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू की हुई है. गरीब परिवारों में कन्या के जन्म को प्रोत्साहन करने के मकसद से यूपी की योगी सरकार ने यह योजना शुरू की है. इस योजना से राज्य के लड़के-लड़कियों के बीच अनुपात में भी सुधार आएगा.


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भाग्यलक्ष्मी योजना का मकसद

उत्तर प्रदेश की भाग्यलक्ष्मी योजना का मकसद लड़कियों के भविष्य को मजबूत करना, उनकी पढ़ाई-लिखाई में आने वाली आर्थिक तंगी को दूर करना और प्रदेश में लड़कियों की संख्या को दूर करना है. यूपी सरकार का इस योजना के पीछे एक मकसद कन्या भ्रूण हत्या को रोकना भी है. 


क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना

उत्तर प्रदेश में किसी परिवार में में लड़की जन्म लेती है तो सरकार उस परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तब यह रकम 2 लाख रुपये हो जाती है. ध्यान रहे कि इस योजना में फायदा उन्हीं परिवारों को मिलेगा यो गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) अपना जीवन-यापन कर रहे हैं.

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भाग्यलक्ष्मी योजना का फायदा

भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटी का जन्म होने पर यूपी सरकार 50,000 रुपये का बॉन्ड और 5100 रुपये की राशि बच्ची की मां को दिए जाते हैं. जब यह बच्ची 21 साल की होती है तो इस बॉन्ड के आधार पर बच्ची के माता-पिता को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी.

इसके अलावा बेटी के कक्षा 6 में आने पर उसके खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, कक्षा 10 में आने पर 7,000 और कक्षा 12वीं में आने पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं. 


भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए जरूरी शर्तें

- साल 2006 के बाद जन्मी बेटियों के लिए ही है यह योजना. 

- बेटी के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी.

- इस योजना का लाभार्थी बेटी कि सादी 18 वर्ष से पहले नहीं कर सकता.

- लड़की को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा न कि प्राइवेट स्कूल में.

- योजना का लाभ लेने के लिए यूपी का निवासी होना जरूरी है.

- केवल बीपीएल परिवार की इस योजना में शामिल हो सकते हैं.

- परिवार की आय दो लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

- सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.

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कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (csc) सेंटर यानी ई-मित्र सेंटर भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता. इस योजना में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है. 

इन कागजों की जरूरत होगी

भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यूपी का निवास प्रमाण पत्र, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रूफ, बैंक खाता जैसे कागजों की जरूरत होती है.

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