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पीएम किसान: कब मिलेगा लाभ और कब नहीं? जानें इस योजना से जुड़ी खास बातें | शान-ए-किसान

 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को एक साल में 3 किश्त के जरिए 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए किसानों को आवेदन के समय कुछ बातों की जानकारी देना अनिवार्य होता है। फिलहाल इस योजना से अबतक करीब 11 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। 
एक ही जोत पर 1 से ज्यादा को मिलेगा लाभ 
यदि सिंगल जोत वाली जमीन पर कई किसान के परिवारों के नाम हैं, तो स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितना आर्थिक लाभ मिलेगा? यह सवाल अभी भी बहुत से लोगों के मन में होगा। बता दें कि स्कीम की गाइडलाइन के तहत प्रत्येक किसान परिवार को अलग-अलग 6000 रुपये तक का लाभ उपलब्ध होगा। 
पिता के नाम पर मौजूद खेत जोतने पर मिलेगा लाभ
यदि कोई व्यक्ति जिसके नाम पर खुद का खेत नहीं है, लेकिन वह अपने पिता के नाम पर मौजूद खेत को जोतता है तो उसे पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। उसे जमीन अपने नाम कराने के बाद ही इसका लाभ मिलेगा। 
किराए पर खेती करने वालों को मिलेगा लाभ
यदि कोई किसान किराए के खेत में खेती करता है, तो वह इसका लाभ नहीं ले सकेगा। खेती योग्य जमीन उसके नाम पर होना ही जरुरी है। 
पीएम किसान: फैमिली
लैंडहोल्डर फार्मर्स फैमिली का अर्थ पति, पत्नी और उनके बच्चे से है, जो लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से किसी खेती योग्य जमीन पर खेती करते हैं। 

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