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ESIC ने मंगलवार को हुई बैठक में नौकरीपेशा महिलाओं को दी बड़ी राहत है.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने मंगलवार को हुई बैठक में नौकरीपेशा महिलाओं को बड़ी राहत देता हुए बैठक में महिलाओं के लिए बीमारी लाभ लेने की शर्तों में कुछ ढील दी है. ESIC की इस बैठक में मातृत्व अवकाश के बाद जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में भी राहत देने का बड़ा निर्णय लिया गया. महिला बीमाधारक 20 जनवरी 2017 के बाद से इसका दावा कर सकती है. बता दें कि महिला बीमाधारकों को इससे पहले इसका क्लेम हासिल करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी. 



पहले किए थे ये बदलाव-

इससे पहले ESIC ने मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था. शर्तों में यह छूट 20 जनवरी, 2017 से लागू होगी. उसी दिन से मातृत्व लाभ को बढ़ाने का फैसला भी प्रभावी हुआ था.

ये हैं नए नियम- 

कुछ मामलों में महिलाएं मातृत्व लाभ लेने के बाद बीमारी लाभ नहीं ले पाती थीं. इसकी वजह यह थी कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिन के अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थीं. अब इन शर्तों को उदार किया गया है.

अधिक अस्पताल किए जाएंगे स्थापित-

ईएसआईसी ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हरिद्वार में 300 बेड वाले एक अस्पताल बनाने का निर्णय किया है जिसमें 50 सुपर स्पेशिएलिटी होंगे. इसके अलावा विशाखापत्तनम के शीलानगर में एक 350 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला भी लिया गया. इसमें अलग से 50 बेड वाला एक सुपर स्पेशिएलिटी विंग होगा. इसके अलावा बैठक में सर्विस में सुधार कैसे लाया जाए, इस मुद्दे पर विशेष चर्चा हुई.

ढाई लाख लोगों को मिलेगा फायदा-

यह अस्पताल तकरीबन ढाई लाख लोगों के स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा. कोरोना वायरस महामारी की वजह से काम करने के अनिवार्य दिनों की सीमा को अन्य बीमाधारकों के लिए भी 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक छूट के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया गया है.

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