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भारत में क़ानूनी तौर पर अपराध है पतंग उड़ाना!

देशभर में मकर सक्रांति की तैयारियों अपने जोरों पर हैं। अलग अलग जगहों पर लोग अपने-अपने तरीके से मकर सक्रांति बनाएंगे। कई जगह लोग पतंगे उड़ाकर भी सक्रांति का लुफ्त उठाते हैं। लेकिन आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि हमारे ही देश में पतंगे उड़ाना अपराध भी माना जाता है।

 


आपको सुनकर आश्चर्य जरूर होगा लेकिन भारत में पतंग उड़ाना कानून के हिसाब से लीगल नहीं है। जहां एकतरफ पतंग की वजह से कई लोगों को जान चली जाती है वहीँ कई लोग घायल हो जाते हैं।  इसके अलावा पक्षियों के लिए भी पतंगे काल ही साबित होती हैं। चलिए जानते हैं पतंग से जुड़े कुछ कानूनों के बारे में...

कानून के मुताबिक?

भारत में इंडियन एयरक्राफ्ट कानून के अनुसार, पतंग उड़ाना गैर-कानूनी है। अगर आप पतंग उड़ाना भी चाहते हैं तो आपको पतंग उड़ाने से पहले इसकी परमिशन लेनी होगी। जी हां, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के अनुसार कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ाने से पहले आपको परमिशन लेने की आवश्यकता है। एक्ट के अनुसार, कोई भी एयरक्राफ्ट या मशीन, जिसे हवा में उड़ाया जाता है, उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता है। इस कानून में एयर शिप, पतंग, ग्लाइडर्स, बैलून और फ्लाइंग मशीन को एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा गया है। और अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो दो साल की जेल या फिर दस लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 

http://legislative.gov.in/sites/default/files/A1934-22_0.pdf

हालाँकि शायद ही इस कानून को फॉलो कर के कोई पतंग उड़ा रहा होगा और हम भी चौधरी नहीं बनेंगे। कभी सरकार को याद आया कि उसके पास ऐसा भी कोई कानून है, तो जरूर पतंगबाजों को घेरे में लिया जाएगा। 

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